आचार संहिता/कोविड महामारी के उल्लंघन का मामला
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विशेष एमपी/एमएलए न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने फर्रुखाबाद सदर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को आचार संहिता व कोविड महामारी उल्लंघन के मामले में छ: माह का कारावास व 3200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते तीन वर्ष पूर्व कोतवाली फतेहगढ के सिविल लाइन चौकी इंचार्ज आनंद शर्मा ने दी गई तहरीर में बताया कि वर्ष 2022 के विधान सभा चुनाव नामांकन प्रकिया के समय 27 जनवरी 2022 को अपनी चौकी सिविल लाइन क्षेत्र में भ्रमण शील था। समय करीब दो बजे भारतीय जनता पार्टी के सदर क्षेत्र के प्रत्याशी मेजर सुनील दत्त द्विवेदी द्वारा नामांकन के बाद अपने लगभग तीस अज्ञात समर्थकों के साथ आदर्श आचार संहिता एंव कोविड महामारी का उल्लंघन करते हुए हुजूम इक_ा कर कलेक्ट्रेट गेट के बाहर से दुर्गा नारायण डिग्री कालेज तक जाया गया है और नारेबाजी भी की गई। तहरीर के आधार कोतवाली फतेहगढ़ के तत्कालीन प्रभारी जयप्रकाश ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना उपनिरीक्षक दलवीर सिंह ने करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। अभियोजन की तरफ से कुल सात गवाह पेश किए गए। एपीओ जितेंद्र सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी को आचार संहिता व कोविड उल्लंघन के मामले में छ: माह का कारावास व 3200 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
फर्रुखाबाद सदर विधायक को छ: माह का कारावास
