फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। गैर जमानतीय वारंट में फरार चल रही महिला आरक्षी को न्यायाधीश के आदेश पर हिरासत में लिया गया।
जानकारी के अनुसार शहर के बढ़पुर क्षेत्र की निवासी युवती ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष एक परिवाद दायर किया था। जिसमें बताया कि पीडि़ता एक मुकदमे में 17 जनवरी 2019 को दोपहर दो बजे महिला सिपाही नीरू यादव के साथ न्यायालय में बयान दर्ज कराने के लिए आई थी। महिला सिपाही नीरू यादव ने धमकी दी कि अगर तूने बयान दिया तो मैं तुझे कचहरी के बाहर निकलने पर मरवा दूंगी। पीडि़ता ने विरोध किया, तो नीरू ने तमाचा मार दिया। पीडि़ता की मां ने बचाया। उक्त पुलिसकर्मी बयान न देने का बराबर दबाव बनाती रही तथा धमकी देती रही। पीडि़ता ने भयभीत होकर पुलिस अधीक्षक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रार्थना पत्र भेजा। कार्यवाही न होने पर न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की। सुनवाई के बाद न्यायालय में परिवाद दर्ज हो गया। महिला सिपाही नीरू यादव के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानतीय वारंट जारी किये। जिसमें पुलिस ने जारी आदेशिकाओं में रिपोर्ट लगाकर भेज दी की वह मौके पर नहीं मिली। महिला सिपाही गुरुवार को अपने भाई शिवम यादव के साथ अपने अन्य किसी कार्य के लिए सीजेएम न्यायालय में आयी थी। जिसकी जानकारी उक्त परिवादी युवती के अधिवक्ता ने न्यायाधीश को मौखिक रुप से दी कि महिला आरक्षी नीरू यादव के विरुद्ध वारंट चल रहे हैं। अधिवक्ता की सूचना पर न्यायाधीश ने महिला सिपाही को पुलिस कस्टडी में ले लिया। उसके बाद महिला सिपाही के अधिवक्ता ने जमानत याचिका पेश की। न्यायाधीश के समक्ष दलील पेश की। सुनवाई के बाद महिला सिपाही की जमानत याचिका मंजूर हो गई।
गैर जमानतीय वारंट में फरार चल रही महिला आरक्षी हिरासत में
