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गैंगेस्टर के मामले में पांच अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष का कारावास

प्रत्येक पर 5000-5000 का लगाया गया जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अमर सिंह पुत्र गया सिंह, आदर्श पाल सिंह पुत्र रघुवीर सिंह, सूरजपाल पुत्र नत्थू सिंह, रघुवीर सिंह पुत्र कोतवाल सिंह, विजय सिंह पुत्र रामनाथ सिंह निवासीगण ग्राम सिठऊपर थाना मऊदरवाजा प्रत्येक को दोषी मानते हुए तीन-तीन वर्ष का कारावास 5000 – 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार बीते 29 वर्षों पूर्व थाना मऊदरवाजा के तत्कालीन थाना प्रभारी चंद्रशेखर गौड़ ने गैंग लीडर अमर सिंह द्वारा नया गैंग गठित करके अपने सक्रिय सदस्यों द्वारा जनता में आतंक एंव भय व्याप्त कर अवैध धन अर्जित कर समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत उपरोक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने अमर सिंह, सूरजपाल, रघुवीर सिंह, विजय सिंह, आदर्श पाल सिंह को दोषी मानते हुए प्रत्येक को तीन-तीन वर्ष का कारावास व 5000-5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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