दोनों आरोपियों को दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र विशेष गैंगेस्टर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने हकीम सिंह पुत्र चोब सिंह, ओम सिंह पुत्र जमुना सहाय निवासीगण जयसिंहपुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर पांच पांच वर्ष के कारावास से दंडित किया।
बीते 22 वर्षों पूर्व कोतवाली कायमगंज के तत्कालीन प्रभारी पी0डी0 सिंह ने हुकुम सिंह, हकीम सिंह, किशन पाल पुत्रगण चोब सिंह , ओम सिंह के विरुद्ध समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत दर्ज करवाया था। अभियुक्तगणों ने जनता में भय आतंक पैदा कर कर रखा है। प्रभारी ने मुकदमा दर्ज करवाया था जिसमें विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने हकीम सिंह, ओम सिंह को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
गैंगेस्टर के मामले में दो पर पांच-पांच वर्ष का कारावास
