पुलिस मुठभेड़ के मामले में दस अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पुलिस के साथ मारपीट व गोली मारने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-५ रितिका त्यागी ने अभियुक्त जागेश्वर, गजराज, शेखर उर्फ चन्द्रशेखर, महिमाचन्द्र, मुकेश, अशोक, बृह्मानंद, राजू, राजेन्द्र गंगवार, रामबाबू को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व अर्थ दण्ड की सजा से दंडित किया।
वादी मुकदमा कांस्टेबिल इंद्रपाल सिंह द्वारा दिनांक 22 अक्टूबर 2006 को दी गयी तहरीर में कहा गया कि वह शांति व्यवस्था जांच प्रार्थना पत्र व सम्मन आदि करते हुए रेलवे लाइन के किनारे-किनारे होते हुए ग्राम महमदपुर धनी मोटर साइकिल से जा रहा था। मोटर साइकिल कांस्टेबिल कुलदीप सिंह चला रहा था। आगे चलकर रेलवे लाइन की पुलिया निर्माणाधीन होने की वजह से रास्ता अवरुद्ध था। जिस पर हम लोग मोटर साइकिल से उतरकर पैदल-पैदल गांव की पगडंडी पर जाने लगे। कांस्टेबिल कुलदीप सिंह मोटर साइकिल को चलाता हुआ आगे निकलकर किशन सिंह गंगवार की बगिया में समय करीब 14.30 बजे जैसे ही पहुंचा, वैसे ही बाग में दस-पन्द्रह व्यक्ति जुआ खेल रहे थे ने एक राय होकर कहा कि यह पुलिस वाला है। पकड़ो साले को, और सभी लोगों ने कांस्टेबिल कुलदीप सिंह को पकडक़र मारना पीटना शुरु कर दिया। शोर शराबा पर मैं व कांस्टेबिल अवधेश ने मौके पर पहुंचकर ललकारा व बचाने का प्रयास किया। तो सभी लोगों ने एक सुर में रामबाबू व जागेश्वर जिनके हाथों में तमंचे थे से कहा कि सालों को गोली मारो, कि इतने पर उपरोक्त तीनों ने जान से मारने की नियत से हम पुलिस वालों के ऊपर अपन-अपने तमंचों से फायर किये। जो कांस्टेबिल कुलदीप सिंह के सिर में लगे। कांस्टेबिल कुलदीप सिंह लहूलुहान होकर चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। तब इन लोगों में भगदड़ मच गयी। मुल्जिमान तमंचा लहराते हुए हम पुलिस वालों को धक्का मुक्की करते हुए भागे। तब भागते हुए हम पुलिस वालों ने पीछा करके एक व्यक्ति को पकड़ लिया व जागेश्वर तेली पुत्र रामचंद्र, राजू पुत्र महाजी बहेलिया, मनकू गंगवार, अशोक यादव पुत्र रामस्वरुप, मुकेश पुत्र नत्थू बहेलिया निवासीगण महमदपुर धनी थाना नवाबगंज जनपद फर्रुखाबाद व अन्य अभियुक्त भागने में सफल रहे। पकड़े गये व्यक्ति ने अपना नाम रामबाबू पुत्र रामसेवक बहेलिया निवासी ग्राम महमदपुर धनी थाना नवाबगंज फर्रुखाबाद बताया। जामा तलाशी में उसके पास से एक तमंचा 12 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुए। तमंचा की नाल में एक कारतूस फंसा था। जुए के संबंध में पूछे जाने पर बताया कि जुआ मनकू गंगवार पैसे लेकर खिलवाता है। अभियुक्तगण का यह जुर्म धारा-147, 148,149, 307, 353, 332 भा0द0सं0 व क्रि0 लॉ एमेंडमेंट एक्ट व धारा 25/27 आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उपरोक्त घटना के संबंध में रिपोर्टकर्ता द्वारा फर्द बरामदगी के आधार पर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 316/2006 अभियुक्तगण रामबाबू, जागेश्वर, गजराज, शेखर उर्फ चंद्रशेखर, महिमाचंद्र, मुकेश, अशोक यादव, ब्रह्मानन्द, राजू, राजेन्द्र गंगवार, मनकू गंगवार के विरुद्ध धारा-147, 148,149, 307, 353, 332 भा0द0सं0 व क्रि0 लॉ एमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।  अभियुक्त रामबाबू के विरुद्ध 25/27 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 रितिका त्यागी ने अभियुक्त जागेश्वर, गजराज, शेखर उर्फ चन्द्रशेखर, महिमाचन्द्र, मुकेश, अशोक, बृह्मानंद, राजू, राजेन्द्र गंगवार, रामबाबू को धारा 307 सपठित धारा 149 के आरोप में पांच-पांच वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतान होगा। धारा 147 में सभी को एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 148 में दो-दो वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 332 सपठित धारा 149 में दो-दो वर्ष के कारावास व दो-दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 353 सपठित धारा 149 में एक-एक वर्ष का कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। धारा 7 में तीन-तीन माह का कारावास व अभियुक्त रामबाबू को धारा 25 में 3 वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया। अभियुक्त रामबाबू को धारा 27 में ३ वर्ष का कारावास व 15 हजार रुपये का जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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