फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जान से मारने की धमकी व फसल काट लेने के मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त ब्रह्मानंद, सदानन्द, दर्शन देवी, मुन्नालाल, मोर सिंह को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास व 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
कोतवाली कायमगंज के ग्राम जयसिंहपुर निवासी रवीन्द्र सिंह पुत्र जानकी सिंह ने दर्ज कराये मुकदमे में दर्शाया था कि उसके पिता ने एक खेत भूमि खसरा नं0 335/0.821 हे0 स्थित ग्राम वमुरूलिया परगना शमशाबाद पश्चिम थाना नबावगंज को नीलामी द्वारा क्रय किया था तथा नीलामी के समय वर्ष 1996 से आज तक उपरोक्त भूमि पर काबिज व दखील है। इस वर्ष उपरोक्त भूमि के 1/2 भाग पर अरहर व 1/2 भाग में सरसों की फसले बोयी थी। अरहर की फसल बिल्कुल तैयार खडी थी। 15 जनवरी २०01 को अपने पिता के साथ उक्त खेत पर फसल को देखने के लिए गया था, तभी ग्राम वमरूलिया थाना नबावगंज हाल निवासी ग्राम कडि़उली थाना नगांवगंज के ब्रहम्मानन्द, ब्रहचारी, दर्शन देवी तथा मुन्ना लाल, गया सिंह, मोर सिंह व सत्यप्रकाश असलहों बन्दूक तमंचों को लिए हुए थे। खेत में खड़ी अरहर की फसल काट रहे थे। विरोध करने पर दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी और सम्पूर्ण फसल काटकर घर पर रख ली। विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने अभियुक्त ब्रह्मानंद, सदानन्द, दर्शन देवी, मुन्नालाल, मोर सिंह को ५-५ वर्ष के कठोर कारावास व १५-१५ हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की धनराशि में से ५० हजार रुपये क्षतिपूर्ति के रुप में वादी को दी जायेगी।
जान से मारने की धमकी देने वाले पांच को पांच-पाचं वर्ष का कारावास
