गैर इरादातन हत्या के मामले में पिता-पुत्र, भाइयों समेत तीन पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश विशेष ई.सी. एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने गैर इरादातन हत्या के मामले में मुन्नू पुत्र नत्थूलाल, सोवरन, हंसना उर्फ कमलेश पुत्रगण मुन्नू निवासी दानमंडी जहानगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 13 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।
बीते लगभग 11 वर्षों पूर्व थाना जहानगंज पुलिस को रामबरन पुत्र रामफेरे द्वारा दिनांक 23 जुलाई 2014 को मौखिक सूचना दी गई। जिसमें बताया कि समय करीब आठ बजे सुबह खेत की मेड़ काटने को लेकर विपक्षीगणों द्वारा गाली-गलौज करते हुए लाठी-डंडों से मुझे व मेरे पिता व मां को मारापीटा गया। जिससे हम लोगों के काफी चोटें आयी थीं। पुलिस सूचना के आधार पर एनसीआर दर्ज कर ली थी। घायल रामफेरे व गुड्डी देवी को इलाज के लिए डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान रामफेरे की मृत्यु हो गई थीष। उक्त एनसीआर को गैर इरादातन हत्या में तरमीम किया गया। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह ने मुन्नू, सोवरन सिंह, हंसना उर्फ कमलेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर 13 अगस्त की तिथि नियत की है।

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