हलिया (मिर्ज़ापुर): ड्रमंडगंज वनरेंज के वनदरोगा सर्वेश्वर कुमार पटेल ने क्षेत्र के बबुरा खुर्द गांव में मकान के भीतर मिले घड़रोज के मांस के मामले में गुरुवार की देर रात आरोपित पिता और उसके पुत्रों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया।दी गई तहरीर में वनदरोगा ने बताया कि गुरुवार सुबह सूचना मिली कि बबुरा खुर्द गांव निवासी दीन मोहम्मद उर्फ लंगड़ के मकान के भीतर किसी जंगली जानवर का मांस रखा है। सूचना पाकर मौके पर घर की तलाशी ली गई तो घर के भीतर एक बोरी में कटा मांस तथा दूसरी बोरी में घड़रोज का पैर व मांस बरामद हुआ था।जो करीब चालीस किलो था। वनदरोगा ने दी गई तहरीर में बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पशुचिकित्साधिकारी कमलेश कुमार ने घड़रोज का मांस होने की पुष्टि की है। वनदरोगा की तहरीर पर पुलिस ने बबुरा खुर्द गांव निवासी दीन मोहम्मद उसके पुत्र राजा बाबू व रूवाज अली उर्फ करिया के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9 व 51 तथा बीएनएस की धारा 325 के तहत मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच में जुट गई है। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने आरोप लगाया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी वन्य जीवों का शिकार करने वाले आरोपित खुलेआम घूम रहे हैं। जबकि पुलिस और वनविभाग की टीम आरोपितों के फरार होने की बात कहकर मामले से पल्ला झाड़ रही है।प्रभारी थानाध्यक्ष ड्रमंडगंज विनोद कुमार सिंह ने बताया कि वनदरोगा की तहरीर पर आरोपित पिता और उसके दो पुत्रों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर घटना की जांच की जा रही है।
