गैंगेस्टर के मामले में चार आरोपियों को छ:-छ: वर्ष का कारावास

 दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने शिवनन्दन उर्फ शिवननी, अजय पाल, रामपाल पुत्रगण विशुनदयाल निवासीगण नौली मेरापुर, रामऔतार पुत्र धारा सिंह, ब्राहिमपुर मेरापुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते 30 वर्षों पूर्व थाना मेरापुर थानाध्यक्ष ने कुंवरपाल, शिवनंदन, अजयपाल, रामपाल, रामऔतार के विरुद्ध समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए आपराधिक क्रिया कलाप से जनता में भय व्याप्त कर समाजविरोधी कार्य करता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। जिसकी विवेचना पुलिस ने की थी। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने शिवनंदन, अजयपाल, रामपाल, रामऔतार को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मुकदमा विचारण के दौरान कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी

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