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अवैध शस्त्र से हत्या करने के मामले में चार अभियुक्तों पर दोष सिद्ध

सजा पर सुनवाई के लिए 14  जुलाई की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमले के उद्देश्य से बस अड्डे पर गोली मारकर हत्या करने के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष ई0सी0 एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार प्रथम ने राहुल गुप्ता पुत्र सर्वेश गुप्ता निवासी गंगानगर कालोनी, अर्जुन पुत्र शैलेन्द्र निवासी दशमेश कालोनी रेलवे रोड, अनिकेत पुत्र जोगेंद्र निवासी डिग्गीताल, निखिल उर्फ रिषभ पुत्र मनोज निवासी मादरवाड़ी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि नियत की गयी है।
बीते चार वर्षों पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद के मोहल्ला छत्तादलपतराय निवासी रुद्राक्ष पाण्डेय पुत्र अजय कुमार पांडेय ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मैं व मेरा बड़ा भाई ध्रुव कुमार पांडेय 2 दिसंबर 2021 की रात बस अड्डे पर अपनी दुकान का उद्घाटन करने के बाद बैठे हुए थे। रात लगभग 11 बजे राहुल गुप्ता अपने 6 से 7 अन्य लोग के साथ मय असलाह तमंचे के साथ मेरी दुकान पर आकर गाली-गलौज करने लगे। उनको काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह लोग नहीं माने और हम दोनों भाईयों को बस स्टैंड के पीछे घसीटकर ले गए और मारपीट करने लगे। विरोध करने पर राहुल गुप्ता ने मेरे बड़े भाई के सीने पर तमंचे से गोली मार दी और अपने साथियों से कहा इसे भी जान से मार दो। उसके बाद मुझे भी जान से मारने की नियत से फायर किया। गोली शरीर के पास से निकल गईष। उसके बाद मेरे भाई के गले से सोने की चैन व दुकान की गोलक से रुपए निकाल लिए। गोली लगने के कारण मेरा भाई सडक़ पर गिर गया। कोतवाली पुलिस ने तहरीर के आधार पर जानलेवा हमला तथा लूट के मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया। उपचार के समय ध्रुव कुमार पांडेय की मृत्यु हो गई। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर हत्या की धारा की बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश तरुण कुमार प्रथम ने राहुल गुप्ता, अर्जुन, अनिकेत, निखिल उर्फ रिषभ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तिथि नियत की गयी है।

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