जानलेवा हमले में तीन भाईयों सहित चार को साढ़े चार वर्ष का कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। पुरानी रंजिश में जानलेवा हमला करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त श्याम सिंह पुत्र पुत्तुलाल, अतर सिंह, दयाल सिंह, रूपलाल सिंह पुत्रगण लालाराम को दोषी करार देते हुये साढ़े चार वर्ष के कारावास से दंडित किया। विगत 27 वर्ष पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र के ग्राम मसेनी निवासी राजेश्वर प्रसाद पुत्र राधाकृष्ण ने पुलिस को दी गयी तहरीर में दर्शाया था कि 11 जुलाई 1996 को सुबह लगभग 5 बजे के समय मैं अपनी छत पर सो रहा था। मेरे पड़ोसी पुत्तुलाल, निर्बल, अतरसिंह, दयाल, लालाराम, रूपलाल तमंचे व लाठी-डंडा को लेकर अपनी छत पर आए और पुत्तुलाल ने श्याम सिंह ने कहा कि इसे आज जान से मार दो, बचने न पाये। श्याम सिंह ने जान से मारने की नियत से तमंचे से फायर कर दिया। मेरे शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए। हमलावर भाग गए। मेरी पुत्तुलाल से ट्यूबवेल के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश चल रही है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। साक्ष्य गवाह के आधार न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विष्णु चन्द्र वैश्य ने अभियुक्त श्याम सिंह, अतर सिंह, दयाल सिंह, रूपलाल को दोषी करार देते हुए धारा 187 में एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह के अतिरिक्त कारावास भुगताना होगा। धारा 187 में एक-एक वर्ष सश्रम कारावास व एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर एक-एक माह के साधारण कारावास भुगताना होगा। धारा 307/149 में साढ़े चार वर्ष के सश्रम कारावास व 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा से दंडित किया। अभियुक्त श्याम सिंह को धारा 25 में दो वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपया अर्थ, जमा न करने पर दो माह के साधारण कारावास से दंडित किया गया। अभियुक्त की सभी सजायें एक साथ चलेगी। अभियुक्तों द्वारा जेल में बितायी गई अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी। मुकदमा विचारण के दौरान पुत्तुलाल, निर्बल, लालसहाय की मृत्यु हो गयी थी।

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