प्रत्येक आरोपी को दस-दस हजार रुपए के जुर्माने से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एंटी डकैती कोर्ट न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने लूट के मामले में धनीराम, रामतीर्थ पुत्रगण नत्थूलाल, रवींद्र पुत्र धनीराम. छुन्ना पुत्र रामतीर्थ निवासी फतेहुल्लापुर कमालगंज को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
जनपद कन्नौज कोतवाली क्षेत्र के गांव बरौली निवासी प्रमोद कुमार पुत्र रामप्रसाद ने न्यायालय के समक्ष परिवाद अधिवक्ता के माध्यम दायर किया था। जिसमें बताया धनीराम से 1700 रुपए प्रतिमाह लेवर का कार्य करने की बात हुई थी। कई माह तक काम किया कुल रुपए 34500 शेष रह गया। जिसको कई बार मांगने पर कई वायदे किये। जिसकी शिकायत पीडि़त ने पुलिस से की और शिकायत करने के लिए फतेहगढ़ कचहरी आ रहा था। उक्त लोगों ने पकडक़र मारपीट की। जेब से 320 रुपए एचएमटी की घड़ी छीन ली। न्यायालय ने साक्ष्य के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान ने धनीराम, रामतीर्थ, रवींद्र, छुन्ना को दोषी करार देते हुए पांच-पांच वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
लूट के मामले में दो सगे भाइयों सहित चार को पांच-पांच वर्ष का कारावास
