फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। नाजायज असलहों से जान से मारने की नियत फायरिग करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने लालाराम, पप्पू पुत्रगण अभिलाख, विजेंद्र पुत्र रामस्वरूप, हरिओम पुत्र भुजा निवासी ग्राम नौगवा मजरा पटना देवकली थाना कलान को दोषी करार देते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई आज होगी। बताते चले कि 25 वर्ष पूर्व थाना कलान जनपद फर्रुखाबाद का ही क्षेत्र था।
विगत 25 वर्ष पूर्व थाना कलान के ग्राम नौगव मजरा पटना देवकली निवासी जददु पुत्र खेमकरन ने थाना पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि वह व उसके भांजे ओमप्रकाश, महावीर, दलवीर के साथ चारपाई पर बैठकर बातचीत कर रहे थे, तभी गॉव के ही लालाराम, पप्पू, विजेंद्र, हरिओम अपने अपने हाथों नाजायज बन्दूके लेकर आये और गाली-गलौज करते आये हुए और बोले कि यह ज्यादा नेता बनता इन सभी को जान से मार दो। गाली-गलौज का विरोध करने पर सभी लोगों ने जान से मारने की नियत से फायरिग शुरू कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर गांव के लोगों के ललकारने पर हमलावर भाग गए। तहरीर के आधार पर थाना पुलिस ने धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी, तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज प्रथम ने जानलेवा हमले में लालाराम, पप्पू, विजेंद्र, हरिओम को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई आज होगी। बताते चले कि 25 वर्ष पूर्व थाना कलान जनपद फर्रुखाबाद का ही क्षेत्र था।
25 वर्ष बाद जानलेवा हमले चार पर दोष सिद्ध….
