हत्यारोपी ने पुत्री को प्रेम संबंध के चलते उतारा था मौत के घाट
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने हत्या व साक्ष्य मिटाने के संबंध में विनोद, शिवम पुत्रगण छुटकुन्नू, दिनेश पुत्र राजाराम, राजाराम पुत्र खुशहाली समस्त निवासीगण नगला घाघ थाना राजेपुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 9 वर्षों पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम घाघ निवासी विनोद पुत्र छुटकुन्नू ने 4 सितंबर 2016 को थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया कि मेरी 16 वर्षीय बहन को 1 सितंबर 2016 को रात लगभग 11 बजे अनिल, स्वदेश पुत्रगण सुनहरेलाल निवासी नौली मेरापुर जो मेरे बहनोई के मौसेरे भाई थे इसलिए उनका मेरे घर आना जाना था। वह मेरी बहन को बहला फुसलाकर भगा ले गए। मेरी बहन नगद पचास हजार रुपए, एक लाख रुपये कीमत के जेवर साथ में ले गई। जिसकी मैंने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई पता नहीं लगा। दिनांक 4 सितंबर को समय लगभग सात बजे लोगों ने जानकारी दी गांव के किनारे खेत में एक लाश पड़ी है। हम लोगों ने खेत में जाकर देखा, तो वह लाश मेरी बहन की थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण, हत्या, साक्ष्य मिटाने के मामले में अनिल, स्वदेश के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया था। तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेपुर मोहित लाल यादव ने विवेचना में उक्त घटना को देखते हुए कई बिंदुओं पर विवेचना की। जिसमें साक्ष्य गवाह के आधार पर विनोद की बहन का प्रेम संबंध अनिल कुमार से था। अनिल ने पुलिस को बताया कि करीब दस माह से मेरा विनोद की बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। हम लोग एक दूसरे से फोन से बातचीत करते थे। दस दिन पहले फोन से मृतका ने बताया कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लडक़ा देख रहे हैं जल्दी ही मेरी शादी कर दी जाएगी। अगर तुम मुझे लेने नहीं आओगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। 28 अगस्त को मंै दिल्ली से गांव आया तथा बताए हुए पते जैनापुर तिराहे इटावा बरेली हाइवे से फोन से बात हुई। उसके बाद नगला घाघ के किनारे पहुंचा। मृतका मुझसे आकर मिली, तभी विनोद, शिवम, प्रमोद व दो अन्य लोग आए और मुझे पकडऩे के लिए मेरी तरफ भागे। मैं वहां से भाग गया और काफी दूर जाकर एक चारा के खेत में छिप गया। उसके बाद मुझे मृतका की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ी। मुझे दो दिन बाद पता चला कि मेरी प्रेमिका की हत्या हो गई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि विनोद, शिवम, प्रमोद व दो अन्य लोगों ने हत्या की है। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार पर विनोद, प्रमोद, शिवम, दिनेश, राजाराम के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के दौरान प्रमोद की मृत्यु हो गयी थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता स्वदेश प्रताप सिंह, पंकज कटियार की पैरवी के आधार पर जिला जज नीरज कुमार ने विनोद, शिवम, दिनेश, राजाराम को हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक आरोपी को 15-15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
ऑनर किलिंग में पिता-पुत्र व दो सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास
