सजा पर सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने मनोज, मुकेश, उमेश पुत्रगण नरसिंह, वेदपाल पुत्र बाबूराम समस्त निवासीगण गंगलई थाना शमशाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया सजा के बिंदु पर 25 नवंबर की तिथि नियत है।
बीते सात वर्षों पूर्व थाना शमशाबाद के तत्कालीन थानाध्यक्ष जयंती प्रसाद गंगवार ने समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत नर सिंह, मनोज, मुकेश, उमेश, वेदपाल के विरुद्ध दर्ज कार्य कराया था। जिसमें बताया कि उक्त आरोपी समाज में भय, आतंक व्याप्त पर अवैध धन अर्जित कर भौतिक लाभ लेते हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के दौरान नर सिंह की मृत्यु हो गई। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने मनोज, मुकेश, उमेश, वेदपाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 25 नवंबर की तिथि नियत की गयी है।
गैंगेस्टर के मामले में तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों पर दोष सिद्ध
