दो सगे भाइयों समेत चार लोगों को हत्या के प्रयास में सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला जज कक्ष संख्या-5 न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने जानलेवा हमले में वीरपाल, समरपाल पुत्रगण मुन्नालाल यादव, रामपाल पुत्र जयसिंह, राजेन्द्र पुत्र कैलाश निवासी नगला उम्मेद बराकेशव नवाबगंज को दोषी करार देते 6 वर्षो का कारवास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 9 वर्षों पूर्व थाना नवाबगंज क्षेत्र के ग्राम बराकेशव के मजरा नगला उम्मेद निवासी द्रोण सिंह पुत्र ओमसरन ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 14 अप्रैल 2014 को मैं व मेरा पुत्र मोनू घर के बाहर दरवाजे पर बैठे थे, तभी मेरे गॉव के ही वीरपाल, समरपाल, रामपाल, राजेन्द्र चारों लोग आकर मुझे व मेरे पुत्र मोनू को गाली-गलौज करने लगे। मना करने पर मुझे व मेरे पुत्र को लाठी-डंडे से मारापीटा और जान से मारने की नियत तमंचे से फायर किया। मेरे पुत्र मोनू के गोली लग गयी। बीच बचाव में मेरे भाई आये उनको भी मारापीटा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता भानू प्रकाश मिश्रा की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने वीरपाल, समरपाल, रामपाल, राजेन्द्र को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर 6 वर्षो का कारवास व 27 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

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