फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज विशेष एससी/एसटी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने तेज सिंह पुत्र स्व0 रामसिंह, अंजू पुत्र मदनलाल निवासीगण चौधरियान कम्पिल, लज्जराम पुत्र रघुनाथ, रामनिवास पुत्र रामराखन निवासी कम्पिल को गाली-गलौज व मारपीट के मामले में दोषी करार देते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा से दण्डित किया है।बीते 16 वर्षो पूर्व सियाराम ने न्यायालय में दायर परिवाद में बताया कि मैं जाटव जाति का हूँ और यादराम धोबी जाति का है। हम सभी लोग आध्यत्मिक ईश्वरीय विश्व विद्यायल कम्पिल के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते हैं तथा आश्रम के खेतों पर कार्य करते हंै। आश्रम के पास तेज सिंह यादव का मकान है। हम लोग खेतों में काम करते समय पास के लोगों से लोटा बाल्टी पानी पीने के लिए ले लिया करते थे। इसी बात को लेकर अछूत बताते हुए उक्त लोगों ने हम लोगों के साथ मारपीट की। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने तेज सिंह, अंजू, लज्जराम, रामनिवास को दोषी करार देते हुए एक वर्ष की परिवीक्षा से दण्डित किया है।
गली गलौज व मारपीट के मामले में चार लोगों को सजा
