प्रत्येक आरोपी को चार-चार वर्ष का कारावास
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने रवी पुत्र कल्लू, आनंद पुत्र सुन्दर, पंकज पुत्र पप्पी लाल, सोनू पुत्र बहादुर निवासी अंगूरीबाग कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन-तीन वर्ष का कारावास व चार-चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते सात वर्षों पूर्व पीडि़ता ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया था कि मैं क्लास 10 की छात्रा हूँ। मंै जब स्कूल जाती हूँ, तो रवी, आनन्द, पंकज, सोनू जो कि आवारा किस्म के लडक़े हैं। आए दिन यह लोग मेरे साथ छेड़छाड़ करते रहते है तथा गंदी-गंदी हरकतें करते हंै। लगभग दो माह पूर्व उपरोक्त लोगों ने मेरे साथ मेरे कपड़ों में हाथ डाल दिया। मेरे चीखने पर मोहल्ले वाले आ गए। उन्होंने मुझे बचाया है। आरोपियों से माफी मांगी थी उसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया था। अब परीक्षाएं चल रही हैं परीक्षा देने स्कूल जाना पड़ता है। उक्त आरोपी मुझे रास्ते में परेशान करते है। गलत जगह छूने का प्रयास करते है। पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने रवी, आनन्द, पंकज, सोनू को तीन-तीन वर्ष का कारावास व चार-चार हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
किशोरी के साथ छेड़छाड़ के मामले में चार को सजा
