*18 वर्ष बाद पीडि़त को मिला न्याय
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपहरण के मामले में अपर जिला जज विशेष ईसी एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने सुरेन्द्र पुत्र रघुवर दयाल, देवेंद्र पुत्र कालीचरण निवासी उलियापुर मजरा इन्जोर कायमगंज व मदनपाल, जय सिंह पुत्रगण चौखे लाल निवासी विनोदपुर अलीगंज एटा को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कारवास व 25 हजार रुपये का जुर्माने से दण्डित किया।
विगत 19 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज निवासी युवती ने दी गयी तहरीर में बताया कि वह व उसका पति ब्रजपाल व जेठ धन सिंह खेत मे आलू लगा रहे थे, तभी गांव के ही सुरेन्द्र व देवेंद्र उर्फ पहलवान व उनके बुआ के लड़के मदनपाल, जय सिंह लाइसेंस व नाजायज असलाह लेकर आये और मेरे पति ब्रजपाल को लेकर चले गये। काफी खोजबीन की, लेकिन बृजपाल का पता नहीं चला। कुछ दिन बाद बृजपाल घर आ गया। उसके बाद न्यायालय में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान बृजपाल ने न्यायालय में अपने बयान में कहा कि मैं उक्त आरोपी के भय से बाहर रहता रहा। आरोपियों ने मेरा अपहरण कर मेरी जमीन का मुझसे बैनामा करवा लिया था। बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने अपहरण के मामले में सुरेन्द्र, देवेन्द्र, मदनपाल, जय सिंह को दोषी करार देते हुए 5 वर्ष कठोर कारवास व प्रत्येक को 25-25 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया।
अपहरण के मामले चार को पांच वर्ष का कारावास व एक लाख का जुर्माना
