फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जानलेवा हमले के मामले अपर जिला जज कक्ष 7 न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अनुराग सिंह उर्फ लल्ला पुत्र शिशुपाल सिंह, विजेंद्र सिंह पुत्र हरिनाथ सिंह, महेंद्र सिंह पुत्र रामेश्वर, अजय कुमार पुत्र जगदीश निवासीगण जैनापुर राजेपुर को दोषी करार देते हुए सभी आरोपियों को दस -दस वर्ष का कारवास व 12-१२ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

बीते 19 वर्षों पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के निवासी कुँवर पाल ने पुलिस को दी गयी शिकायत में बताया 31 अगस्त 2005 को समय लगभग 5 बजे सुबह अपने गांव के बदकुन्ना के साथ ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था। उसी समय ट्रैक्टर के सामने गॉव के ही अनुराग जो अपने हाथों में तमंचा था, विजेंद्र के हाथों में कांता था। महेंद्र व अजय के हाथों में तमंचा था, आये और नाजायज तमंचे से जान से मारने की नियत से बदकुन्ना के ऊपर फायरिंग शुरु कर दी। विजेंद्र ने मेरे ऊपर कांता से हमला किया। मैं चिल्लया, मेरी आवाज सुनकर अन्य लोग आ गए। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अनुराग सिंह, विजेंद्र, महेंद्र सिंह, अजय कुमार को दोषी करार देते हुए दस-दस वर्ष का कारावास व 12-१२ हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
