गैंगेस्टर के आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

पांच हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर एक्ट न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत अवैध गतिविधियों व समाज में भय व्याप्त करने के मामले में फहीम पुत्र स्व0 जाहिर निवासी मोहल्ला खटकपुरा कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर तीन वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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