गैंगस्टर के आरोपी को दो वर्ष का कारावास

 पांच हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश रितिका त्यागी ने शकील पुत्र संतरा बंजारा निवासी बाराहर थाना घिरोर मैनपुरी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर दो वर्ष का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते लगभग 11 वर्षों पूर्व थाना कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष1986 के तहत शकील के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया था। जिसकी विवेचना कर कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस ने माननीय न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने शकील को दो वर्ष का कठोर कारावास व ५ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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