दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष गैंगेस्टर न्यायाधीश रीतिका त्यागी ने सूरजपाल उर्फ डावला पुत्र हृदयराम बाथम, राजेश उर्फ राजू पुत्र विजेंद्र निवासीगण उलियापुर कायमगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 22 वर्षो पूर्व प्रभारी निरीक्षक नर सिंह पाल मय हमराही सरकारी गाड़ी ड्राइवर के क्षेत्र में गस्त के दौरान समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम वर्ष 1986 के तहत सूरजपाल, रामबहादुर, राजेश के विरुद्ध कोतवाली कायमगंज में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता शैलेश सिंह परमार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश रितिका त्यागी ने सूरजपाल, राजेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर छ:-छ: वर्ष का कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
गैंगस्टर के मामले दो आरोपियों को छ:-छ: वर्ष का कारावास
