हर्ष फायरिंग के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

 55 हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। बारात की तैयारी के समय हर्ष फायरिंग के मामले में अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने रमन जाटव पुत्र गेंदालाल निवासी खन्नी नगला नारायणपुर को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व 55 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते 17 वर्षों पूर्व कोतवाली फर्रुखाबाद के ग्राम नारायणपुर निवासी सरला पत्नी स्व0 नरेश चंद्र ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 2 जनवरी 2009 को मेरे जेठ स्व0 प्रेमचंद्र जाटव के पुत्र पिंटू की बारात जाने की निकरौसी हो रही थी। पूर्व प्रधान खेमकरन के घर के पास कुआं के फेरे के दौरान रमन पुत्र गेंदालाल ने मेरे पुत्र मिथुन की तमंचा से फायर कर हत्या कर दी थी। इस घटना में गांव के सरवीर के भी गोली लगी थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने रमन जाटव को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर सात वर्ष का कारावास व 55 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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