अपहरण में एक आरोपित पर दोष सिद्ध, सजा पर सुनवाई 28 को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विशेष न्यायाधीश एंटी डकैती न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने आरोपित सर्वेश पुत्र नवाब सिंह उर्फ नब्बू निवासी ग्राम मुन्नी खेड़ा थाना कलान जिला शाहजहांपुर को अपहरण व फिरौती के मामले में दोष सिद्ध करते हुए जेल भेज दिया। सजा के बिंदुओं पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी
बीते 30 साल पूर्व कंपिल थाना क्षेत्र के ग्राम मिलिकिया निवासी सारविंदर पुत्र रामहरि ने मुकदमा दर्ज करवाया कि आधे माघ पड़वा की रात वह ट्रैक्टर ट्राली से ग्राम तिहैया से गुड़ लादकर कपिल होकर मैनपुरी गुड़ बेचने जा रहा था। उसके साथ गुड़ के मालिक मेघनाथ व शेषनाथ जाटव भी ट्राली में बैठे थे। वह ट्रैक्टर चला रहा था। जैसे ही ट्रैक्टर रात लगभग 12:00 बजे कंपिल के पश्चिम क्रेशर से पूर्व पहुंचा, तभी वहां पर आठ बदमाश बंदूक तमंचे लेकर मिल गए। जिनको उन लोगों ने ट्रैक्टर की रोशनी में अच्छी तरह देखा व पहचाना था। सामने आने पर पहचान सकते हैं, बदमाशों ने एकदम से ट्रैक्टर रोक लिया और उसे ट्रैक्टर से उतारकर पकडक़र उत्तर की तरफ कटरी में लेकर चले। रास्ते में उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी। रात भर चलने के बाद किसी स्थान पर रुके फिर दिन में किसी घर में जाकर रोका। जहां १४-१५ दिन तक रखा। उसके बाद बराबर जगह बदल-बदल कर कभी गांव में, कभी खेतों में रखते रहे। बदमाश छोडऩे के लिए उसे 50,000/- रुपये की मांग कर रहे थे। साक्ष्य गवाहों के आधार पर पर तीन आरोपितों सर्वेश, मंगेश, रायजादे के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। मंगेश की दौरान मुकदमा मृत्यु हो गई। रायजादे को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया गया। सर्वेश पुत्र नवाब सिंह उर्फ नब्बू को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया गया। सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।

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