फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-7 अंकित कुमार मित्तल ने पप्पू उर्फ जसवंत पुत्र रामनरेश निवासी बसायकपुर थाना कमालगंज को हत्या के मामले में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए ६ फरवरी की तिथि नियत की गयी है।
बीते 14 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज क्षेत्र के ग्राम महमदगंज निवासी अनंगपाल पुत्र ईश्वर दयाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 19 जून 2011 को ग्राम बसायकपुर में लज्जाराम के यहां नौटंकी देखने मैं व मेरा भाई राजीव उर्फ बब्बा चाचा कश्मीर व गांव के काफी लोग बसायकपुर में आए थे। उसी बीच पप्पू उर्फ जसवंत आए थे और उसी बीच रामतीरथ व सतीश तथा राजीव उर्फ बब्बा सभी लोग मान सिंह के यहां शराब बैठकर पीने लगे। शराब पीते-पीते पप्पू तथा मान सिंह में लड़ाई होने लगी। शोर सुनकर मैं व मेरे चाचा कश्मीर मौके पर आ गए। मेरा भाई राजीव मान सिंह का पक्ष लेने लगा, तभी रामतीर्थ, सतीश ने मेरे भाई राजीव उर्फ बब्बा को पकड़ लिया। पप्पू उर्फ जसवंत ने जान से मारने की नीयत से डंडा तथा खम्मिया से मारना शुरू कर दिया। जिसकी चोट लगने से मेरा भाई जमीन गिर गया। हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया, तो हमें भी जान से मारने की धमकी देने लगे। मेरे भाई राजीव उर्फ बब्बा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यह घटना रात १०.३० बजे की है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर पप्पू उर्फ जसवंत, रामतीर्थ, सतीश के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार मिश्र की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश अंकित सुमार मित्तल ने पप्पू उर्फ जसवंत को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 6 फरवरी की तिथि नियत की है। साक्ष्य के अभाव से रामतीर्थ, सतीश को दोष मुक्त किया।
हत्या के मामले में दोष सिद्ध, सजा पर सुनवाई आज
