लूट के मामले में दोष सिद्ध, सजा पर सुनवाई ११ को

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज कक्ष संख्या 5 न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने ३० वर्ष पूर्व के लूट के मामले में उमेश पुत्र महिपाल ठाकुर, राजबहादुर पुत्र सुदामा ठाकुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए ११ मार्च की तिथि नियत की गयी है।
बीते 30 वर्षों पूर्व थाना कम्पिल क्षेत्र के ग्राम मेंदपुर निवासी सुरेश चंद्र ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैं जल निगम में हैंड पाइप लगवाने का कार्य कर करता हूँ। मैं शाम को काम करवाकर साइड से घर वापस आ रहा था। रास्ते में चार व्यक्तियों ने हमको जबरदस्ती पकड़ लिया और मुझे बंधक बनाकर लूट लिया और भाग गए। किसी तरह उनके चुंगल से निकलकर थाना कम्पिल पहुंचा। पुलिस ने तहरीर के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व अभियोजन के पक्ष से कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने उमेश, राजबहादुर को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए ११ मार्च की तिथि नियत की गयी है।

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