पॉक्सो एक्ट के मामले में महिला सहित दो पर दोष सिद्ध

 सजा पर सुनवाई के लिए 18 सितम्बर की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने नन्हीं पत्नी सुभाष निवासी सोरा कोठी मन्नीगंज कादरीगेट, सुधीर वर्मा पुत्र अज्ञात निवासी फतेहगढ़ को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए 18 सितम्बर की तिथि नियत की गयी है।
बीते वर्ष पूर्व एक रिक्शा चालक ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि मेरे चार बच्चे हैं। एक पुत्री है व तीन पुत्र हैं। पुत्र दुकानों पर नौकरी करते हैं। मेरी पुत्री 14 वर्षीय पुत्री घर पर रहती है। दिनांक 11 या 12 अप्रैल 2024 को समय लगभग 12 बजे मेरी मौजूदगी में मेरे पड़ोस में रहनी वाली महिला नन्ही पत्नी सुभाष बाथम व सुधीर वर्मा मेरी पुत्री को घर में बहला-फुसलाकर लालच देकर अपने साथ ग्राम अमेठी फर्रुखाबाद नन्हीं अपने बहनोई के मकान में ले गई। वहां पर सुधीर ने मेरी पुत्री को धमाकाकर गलत काम किया और नन्हीं ने वीडियो बनाया। मेरी पुत्री को घर पर छोड़ दिया। उक्त लोगों ने दोबारा उसी जगह पर चलने का दबाव बनाया और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। घटना की जानकारी मेरी पुत्री ने मुझे दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता प्रदीप सिंह, विकास कटियार की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने सुधीर वर्मा, नन्हीं को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि नियत है।

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