सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। कटहल के फल को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था। जिसमें एक पक्ष ने जानलेवा हमला कर फायरिंग कर दी थी। जिसमें घायल राजबहादुर की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उपरोक्त मामले में अपर जिला जज एवं सत्र पॉक्सो प्रथम न्यायाधीश मेराज अहमद ने सुरेन्द्र सिंह, रामरतन पुत्रगण मुंशीलाल, मुंशीलाल, रामपाल पुत्रगण रामचंद्र, पवन कुमार, माखनलाल पुत्रगण रामपाल निवासी कुंदननगला कमालगंज, नवरत्न सिंह, लाल बाबू निवासी बिरिया नगला जहानगंज को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल दिया। सजा के बिंदु पर 21 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।
बीते 15 वर्षों पूर्व थाना कमालगंज के ग्राम नगला कुंदन निवासी फूल सिंह पुत्र लालमन ने पुलिस को सूचना दी कि मेरा शामिलाती का एक कटहल का पेड़ जिसके फल के बंटबारे को लेकर विवाद हो गया था। उसी रंजिश को लेकर 13 जुलाई 2010 को समय शाम छ: बजे पड़ोस के सुरेन्द्र अपने पिता की लाइसेंस बंदूक लेकर पवन, रामरतन, माखन लाल, रामपाल, मुंशीलाल, नवरत्न अपने-अपने हाथों में नाजायज तमंचा व देशी बंदूक लेकर एक राय होकर मेरे चचेरे भाई राजबहादुर पर जान से मारने की नियत से फायर कर दिया। गोली लगने से वह जमीन पर गिर गए। उनको बचाने के लिए मां सहित परिवार के अन्य लोग आ गए। सभी लोगों ने भद्दी गालियां देते हुए कहा आज इन सभी सालों को जान से मार दो कहकर ताबड़तोड़ फायरिंग की। जिससे मेरे परिवार के सभी लोग घायल हो गए। शोरगुल सुनकर गांव के लोग आ गए। उक्त लोग फायर करते हुए भाग गए। घायलों को उपचार के लिए डॉ0 राममनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया। घटना से लगभग दो माह पूर्व थाना कमालगंज में मारपीट के मामले एनसीआर दर्ज कराई थी। उचित कार्यवाही न होने पर आरोपियों के हौसले बुलंद थे। उपचार के दौरान राजबहादुर की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने हत्या व जानलेवा हमले में सुरेन्द्र, रामरतन, मुंशीलाल, पवन कुमार, माखनलाल, नवरत्न, रामपाल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 21 अगस्त की तिथि नियत की गयी है। वहीं दूसरे पक्ष से सुरेंद्र पुत्र मुंशीलाल निवासी कुंदन नगला ने मारपीट व गाली-गलौज जान से मारने की धमकी के मामले में अपने गांव के ही अशोक पुत्र नंदराम, मिलन, फूल सिंह पुत्रगण लालमन के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अनिक कुमार बाजपेई की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश मेराज अहमद ने अशोक, मिलन, फूल सिंह को दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तिथि नियत की गयी है।
हत्या व जानलेवा हमले में एक ही परिवार के छ: लोग सहित सात पर दोष सिद्ध
