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पुरानी रंजिश के मामले में दो सगे भाइयों पर दोष सिद्ध

सजा के बिंदु पर 3 मई की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 7 अंकित कुमार मित्तल ने पुरानी रंजिश के कारण सुदेश उर्फ पिंटू, सुनील उर्फ गुड्डू पुत्रगण इंद्रपाल निवासीगण महानंद मौधा कोतवाली मोहम्मदाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 3 मई कि तिथि नियत है।
बीते 19 वर्षों पूर्व अजय कुमार पुत्र राधेश्याम ने कोतवाली मोहम्मदाबाद पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 28 अक्टूबर 2006 को हमारे गांव के इंद्रपाल सिंह यादव से खेत का विवाद चल रहा था। इन्होंने हमारे खेत में घूरा डालने से मना किया, तो इंद्रपाल के लडक़े सुदेश उर्फ पिंटू, सुनील उर्फ गुड्डू, इंद्रपाल के नाती योगेन्द्र उर्फ रिंकू , राघवेंद्र ने मेरे दरवाजे पर आकर भद्दी-भद्दी गालियां देने लगे। जब गालियां देने से मना किया तो उपरोक्त चारों व्यक्ति अपने मकान की छत पर चढ़ गए और सुदेश ने अपने घर से तमंचा निकालकर जान से मारने की नियत से निशाना लगाकर मेरे मकान की तरफ ताबड़तोड़ तीन चार फायर किए व अन्य लोगों ने ईट पत्थर मारे। जिससे मेरे पिता के चोट आई और छोटे भाई के गोली लगी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर सुदेश उर्फ पिंटू को जानलेवा हमले के तहत दोषी करार दिया। सुनील उर्फ गुड्डू मारपीट व जान से मारने की धमकी के मामले में दोषी करार दिया। सजा के बिंदु पर 3 मई कि तिथि नियत है। राघवेंद्र व योगेंद्र बाल अपचारी होने के कारण पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

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