फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। एनडीपीएस एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अभियुक्त मो0 अली उर्फ पिन्ना को दोषी करार देते हुए चार वर्ष एक माह दस दिन के कठोर कारावास व 20 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
2 अक्टूबर 2013 को कोतवाली कायमगंल के एसआई गया प्रसाद अपने हमराह एसआई राजेन्द्र सिंह जादौन आदि के साथ कस्बा टीपी चौराहे कायमगंज पर कच्छाधारी व बावरिया गैंग के विषय में बातचीत कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति टिलिया गांव जाने वाली सडक़ तिराहा नखासा के पास बाइक संख्या यूपी 24/8690 को खड़ी कर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में खड़े है। पुलिस ने दोनों को घेर लिया, तभी दोनों ने अपने को घिरा देखकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। जिससे सभी पुलिस कर्मी बाल-बाल बच गये और 50 कदम की दूरी पर पकड़ लिया। पूछताछ के दौरान एक ने अपना नाम मो0 अली उर्फ पिन्ना पुत्र मुन्ने बंजारा निवासी सकानू थाला अलापुर जनपद बदायूं बताया। उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम दिलशाद पुत्र नौसे बंजारा निवासी सकानू थाला अलापुर जनपद बदायूं बताया। उसके पास से तमंचा कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने मामले की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी। बचाव पक्ष व शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान की कुशल पैरवी के आधार पर विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश अंकित कुमार मित्तल ने अभियुक्त मो0 अली उर्फ पिन्ना को दोषी करार देते हुए चार वर्ष एक माह दस दिन के कठोर कारावास व 20 हज़ार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदण्ड अदा न करने पर पन्द्रह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त द्वारा जेल में बतायी गयी अवधि को सजा में समायोजित की जायेगी।
एनडीपीएस एक्ट के मामले में अभियुक्त को चार वर्ष एक माह दस दिन का कारावास
