फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। जिलाधिकारी व जिला प्रोबेशन अधिकारी अनिल चन्द्र के मार्गदर्शन में विकास खण्ड राजेपुर में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत गठित ब्लॉक बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक का आयोजन हुआ। ब्लॉक स्तर पर बच्चों के संरक्षण और भागीदारी के अधिकार एवं आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराए जाने हेतु एजेंडे में निर्धारित बिंदुओं यथा बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल ट्रैफिकिंग आदि की रोकथाम पर चर्चा की गई। बाल संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह ने उपस्थित समस्त अधिकारीगणों को महिला कल्याण विभाग के द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाओ जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य, स्पॉन्सरशिप योजना आदि के संबंध में जानकारी प्रदान कर ग्राम स्तर पर गठित ग्राम बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की नियमित बैठक कराकर गांव समुदाय में कठिन परिस्थितियों में रह रहे बच्चों को चिन्हित करने हेतु कहा। जिससे उनको कल्याणकारी योजनाओं से जोडक़र समाज की मुख्य धारा में जोड़ा जा सकंे। उन्होंने बाल विवाह के संबंध में जानकारी दी। बताया कि बाल विवाह करने पर 2 वर्ष की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्राविधान है। प्रभारी खंड विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी पंचायत अजीत पाठक ने कहा कि प्रत्येक बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र समय से बनवाएं और बच्चों के उचित पालन पोषण पर ध्यान दें। बैठक में उपस्थित खंड शिक्षा अधिकारी अनूप सिंह ने कक्षा 5 तथा कक्षा 8 के बाद ड्रॉप आउट हो रहे बच्चों को चिन्हित कर उन्हें स्कूल में प्रवेश कराए जाने तथा स्कूलों में बाल विवाह, गुड टच बेड टच के संबंध में बच्चों को जागरुक कराए कराये। प्रभारी निरीक्षक ए0एच0टी0यू0 हरि नंदन ओझा ने मानव तस्करी, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति आदि की जानकारी दी। बाल विकास परियोजना अधिकारी नवीन चंद्र ने कहा कि यदि ट्रेन, बस में कोई व्यक्ति अधिक बच्चों को ले जाता हुआ दिखाई दे और बच्चे घबराएं न तुरंत आर0पी0एफ0 एवं 1098, 112 को सूचना दें। बैठक में खंड चिकित्साधिकारी डॉ0 आरिफ सिद्दीकी, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी राजीव सिंह, आंकड़ा विश्लेषक सुनील वर्मा, चाइल्ड हेल्पलाइन सुपरवाइजर उत्तमा सिंह, केस वर्कर अमित शुक्ला आदि उपस्थित रहे।
भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण रोकने की दी गई जानकारियां
