तत्काली कर्नलगंज चौकी इंचार्ज की अंतरिम जमानत याचिका खारिज, भेजा जेल

न्यायालय की अवहेलना करने व मारपीट तथा लूट के मामले में चल रहे थे फरार
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। न्यायालय की अवहेलना करने वाले दरोगा लूट के मामले में फरार चल रहे तत्कालीन चौकी इंचार्ज कर्नलगंज अनिल भदौरिया की एन्टी डकैती न्यायाधीश कृष्ण कुमार सिंह ने अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया। सुनवाई के लिए 15 जुलाई की तिथि नियत की गई है।
वितग वर्ष 2018 में अधिवक्ता शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने एन्टी डकैती न्यायालय में तत्कालीन कर्नल चौकी इंचार्ज अनिल भदौरिया, सिपाही नवनीत सिंह, सुरेन्द्र सिंह, तत्कलीन कोतवाली प्रभारी दीपक कुमार, एसआई के विरुद्ध न्यायालय में परिवाद दायर किया था। जिसमें बताया कि मेरे साथ जान से मारने की नियत से हमला हुआ था। उसकी सूचना दर्ज कराने कोतवाली जा रहा था। फोन कर चौकी इंचार्ज अनिल भदोरिया ने कोतवाली बुलाया और कहा कि उक्त मामले में समझौता कर लो। मेरे मना करने पर नवनीत, सुरेन्द्र, अनिल भदोरिया ने लाठी-डंडो के मारपीट को मेरे जेब से दो हजार रुपये लिए व सोने के चैन तथा धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए चोटी काट दी। उक्त मामले में न्यायालय ने परिवाद दर्ज कर तलब कर लिया। उसके न्यायालय से एकाएक आदेशिकाय भेजी गयी। उक्त लोगों के विरूद्ध गैर जमानती वारंट व सीआरपीसी 82, 83 की कार्यवाही की गयी। न्यायालय की अवहेलना के तहत धारा 174ए की तहत मामला दर्ज किया था।
अभियुक्त अनिल भदौरिया के द्वारा अग्रिम जमानत पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें भविष्य में गैर हाजिर न होने व गवाहों को धमकाने न तोडऩे की बात कही। अभियोजन व परिवादी अधिवक्ता ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। पत्रवाली पर अभियुक्त वर्ष 2021 को तलब किये गए थे। अभियुक्त के विरुद्ध कई एक कार्यवाही की सुनवाई के बाद अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर जेल भेज दिया। सुनवाई के दौरान 15 जुलाई की तिथि नियत की गयी।वर्तमान में उपनिरिक्षक अनिल भौदरिया जनपद जालौन में तैनात है।

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