अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने पर तथा बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पाये जाने पर कार्यवाही
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय व भण्डारण करने पर तथा बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार करने पाये जाने पर चार खाद्य कारोबारियों का चालान कर दिया गया।
आम जन मानस को सुरक्षित खाद्य/पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने एवं मिलावटी खाद्य व पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम व खाद्य/पेय पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित कराये जाने के उद्देश्य से डीएम के निर्देश पर २५ जून व २६ जून को सहायक आयुक्त (खाद्य) सय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षाधिकारी बिजेन्द्र कुमार व डा0 शैलेन्द्र रावत ने छापेमारी अभियान चलाया था। टीम ने फर्रुखाबाद स्थित स्टेट बंैक के पास सूरज पाल पुत्र हरपाल को बिना पंजीकरण किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण करने के कारण एफएसडीए एक्ट २००६ की धारा-५६ के अन्तर्गत चालान की संस्तुति की गई। आवास विकास स्थित नीलकंठ स्वीट्स के पास राजेन्द्र कुमार पुत्र देवीदयाल को बिना पंजीकरण किये खाद्य कारोबार करते पाये जाने पर तथा अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/भण्डारण/विनिर्माण करने के कारण एफएसडीए एक्ट २००६ की धारा ५८ व धारा-५६ के अन्तर्गत चालान की संस्तुति की गई। आवास विकास स्थित लोहिया अस्पताल के गेट के पास राहुल सक्सेना पुत्र प्रेमचन्द्र सक्सेना व प्रमोद पुत्र होतेलाल को अस्वच्छकर स्थिति में खाद्य पदार्थों का विक्रय/ भण्डारण/ विनिर्माण करने के कारण एफएसडीए एक्ट २००६ की धारा-५६ के अन्तर्गत चालान की संस्तुति की गई।
चार खाद्य कारोबारियों का चालान
