पुन: विवेचना अपर पुलिस अधीक्षक ने की, जिसमें पाया कि अभियुक्त को बचाने के उद्देश्य से धारा 306 में कर दिया गया तरमीम
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। दहेज हत्या व लूटपाट के मामले की जांच सीओ सिटी प्रदीप कुमार ने की थी। जिसमें सीओ द्वारा अभियुक्तों को बचाने के उद्देश्य से मामले को धारा 306 में तरमीम करने पर विवेचक की कार्यप्रणाली पर संदेह प्रतीत होने पर वादी की शिकायत पर पुन: विवेचना धारा 173(8) के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक से कराये जाने के लिए आदेशित किया गया था। सूत्रों के अनुसार एएसपी डा0 संजय सिंह की जांच में सीओ द्वारा आरोपियों को बचाने के उद्देश्य से दहेज हत्या के मामले को धारा 306 में तरमीम कर देना पाया गया।
20 जून 2024 के माध्यम से कोतवाली फर्रुखाबाद पर धारा 498ए, 304बी व डीपी एक्ट की जांच क्षेत्राधिकारी नगर प्रदीप कुमार को सौंपी गयी थी। सीओ द्वारा धारा 498ए, 304बी व डीपी एक्ट का लोप कर, धारा 306 में तरमीम कर आरोपी को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा किया गया। संदेश होने पर वादी की मांग पर पुन: विवेचना करायी गयी।
दहेज हत्या की विवेचना करने वाले क्षेत्राधिकारी का फंसना तय
