फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-8 न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार सिंह ने कौशल उर्फ कैलाशचंद्र, अवलोक उर्फ निश्चल पुत्रगण सुभाषचंद्र को पांच वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है व राजवती पत्नी सुभाषचंद्र को तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। बीते करीब 20 वर्ष पूर्व कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर निवासी सौरभ कुमार द्विवेदी पुत्र देवेंद्र कुमार ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 02 नवंबर 2005 को सुबह लगभग ८:३० बजे मेरे पिता देवेंद्र कुमार द्विवेदी घर में बैठे थे, तभी अचानक सुभाषचंद्र हाथ में टकोरा लिये, कौशल उर्फ कैलाशचंद्र हाथ में कुल्हाड़ी लिये, अवलोक उर्फ निश्चल हाथ में लाठी लिये व राजवती हाथ में हंसिया लिये मेरे घर में घुस आये और मेरे पिताजी को जान से मारने की धमकी देते हुए मेरे पिताजी को मारने लगे। मेरे शोर मचाने पर मेरे चचेरे बाबा श्री राधेश्याम आ गये। जिन्होंने बचाने का प्रयास किया,तो उन्हें भी टकोरों व लाठी-डंडों से मारापीटा। मेरे चीखने चिल्लाने पर गांव के लोग आ गये। जिनके ललकारने पर उक्त लोग दीवार फांदकर भाग गये। आरोपियों से कुछ समय पूर्व चकरोड व सिंचाई का पानी निकालने को लेकर विवाद हुआ था। जो आज भी तहसील में चल रहा है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अभिषेक सक्सेना की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश दीपेंद्र कुमार ने कौशल उर्फ कैलाशचंद्र, अवलोक उर्फ निश्चल को घर में घुसकर मारमीट के मामले में पांच वर्ष का कारावास व 20-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। राजवती को मारपीट के मामले में तीन वर्ष का कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
घर में घुसकर मारपीट के मामले में मां सहित दो पुत्रों को कारावास व जुर्माना
