मां से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पुत्र को दस वर्ष का कारावास

पचास हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एंव सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रेक प्रथम न्यायाधीश संदीप तिवारी ने कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी मां से दुष्कर्म करने वाले कलयुगी पुत्र को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
बीते पांच वर्षों पूर्व कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 15 मार्च 2020 को देर रात पीडि़ता घर के अंदर बरामदे में लेटी हुई थी, तभी मेरा पुत्र शराब के नशे में आया और मुझे बुरी नियत से दबोच लिया और जबरदस्ती गलत काम किया। पीडि़ता भय और लज्जा के कारण रात में नहीं आ सकी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने मां और बेटा के पवित्र रिश्ते को तार-तार करने वाले आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेई की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश संदीप कुमार तिवारी ने आरोपी पर दोष सिद्ध के आधार पर दस वर्ष का कारावास व पचास हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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