सजा पर सुनवाई के लिए 26 मई की तिथि नियत
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायालय ईसी एक्ट न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह प्रथम ने छ: वर्षीय किशोर का अपहरण कर हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले में सर्वेश पुत्र जौहरी निवासी गढिय़ा ढिलावल को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा पर सुनवाई के लिए २६ मई की तिथि नियत की गयी है।
बीते 19 वर्षों पूर्व थाना मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम गढिय़ा ढिलावल निवासी लालमन शाक्य पुत्र सुंदर लाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि 23 अगस्त 2006 को मेरा नाती अवधेश उर्फ टोमू पुत्र राजवीर 6 वर्षीय समय करीब 2:30 बजे घर से खेत पर उसकी मां ने भेजा था। मेरा नाती खेत पर मेरे पास नहीं पहुंचा। मंै परिवारीजनों के साथ अपने नाती को तलाश करता रहा। इसकी सूचना मैंने थाने में दी। उसके बाद दूसरे दिन सात बजे मैं अपने नाती की तलाश में गांव के किनारे गया, तो एक चारे के खेत में बदबू आ रही थी। खेत में जाकर देखा तो वह शव मेरे नाती अवधेश का था। इसकी जानकारी होने पर काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गये। गांव के कुछ लोगों ने जानकारी दी कि गांव के हकीम, भारत, दीपू, सर्वेश, विनोद व तुम्हारे नाती को अवधेश उर्फ टोमू के साथ खेतों की ओर जाते हुए देखा था। हमें शक है कि उक्त लोगो ने मेरे नाती की हत्या कर शव को चारे के खेत फेंक दिया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायलय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के दौरान भारत, विनोद, हकीम की मृत्यू हो गई थी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार न्यायाधीश तरुण कुमार सिंह प्रथम ने सर्वेश को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। सजा के बिंदु पर 26 मई कि तिथि नियत की गयी है।
किशोर का अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपी पर दोष सिद्ध
