योगी कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों पर लगी मोहर

  • -सेटलमेंट डीड के प्रस्ताव को मिली मंजूरी
  • -डाटा सेंटर संशोधन नीति को मिली मंजूरी
  • -संस्कृत छात्रों के लिए स्कॉलरशिप बढ़ी
  • -ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना को मंजूरी
  • -रख रखाव मेंटिनेंस के लिए अनुरक्षण नीति लाई जा रही

यूपी कैबिनेट की हुई बैठक में 14 प्रस्ताव पेश किए गए। इसमें से 13 पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। इन प्रस्तावों में जलशक्ति विभाग/- जलजीवन मिशन अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में पाइप पेयजल आपूर्ति योजना संचालन हेतु अनुरक्षण नीति 2024 को मंजूरी मिली है। जिन ग्राम में कार्य पूरा हो चुका है,उसके रख रखाव मेंटिनेंस हेतु अनुरक्षण नीति लाई जा रही हैउत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विभाग के पर्यटक आवास गृहों हेतु निजी प्रबंधन पर चल रहे आवास गृहों को 15+15 कुल 30 वर्ष के लीज पर दिए जाने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई है। इसी तरह घाटे में चल रहे या बंद हो चुके आवास गृहों हेतु प्रस्ताव पास किया गया है। माध्यमिक शिक्षाविभाग में संस्कृत छात्रों के छात्रवृत्ति में बढोत्तरी के सम्बंध में प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। पारिवारिक सम्बन्धियों के मध्य निष्पादित होने वाले बंटवारा-पत्र (विभाजन ‘विलेख/पार्टीशन डीड) एवं व्यवस्थापन/समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) निष्पादित संव्यवहारों पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट देने का प्रस्ताव पास हुआ है।

इन पर लगी मोहर

कैबिनेट बैठक में आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। इसके अलावा “उ०प्र० डाटा सेन्टर (प्रथम संशोधन) नीति-2021” के अन्तर्गत निवेशक को दो ग्रिड लाईनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का लाभ प्रदान किये जाने का प्रस्ताव भी मंजूरी मिली है। गंगा एक्प्रेसवे परियोजना हेतु वी०जी०एफ० की सम्पूर्ण धनराशि राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी के साथ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिये संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024 को मंजूरी मिली है। पारिवारिक सम्बन्धियों के मध्य निष्पादित होने वाले बॅटवारा-पत्र (विभाजन विलेख/पार्टीशन डीड) एवं व्यवस्थापन/समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) निष्पादित संव्यवहारों पर देय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रस्ताव 4को मंजूरी, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, समस्त विकास प्राधिकरण आदि तथा नगर विकास विभाग के अधीन स्थानीय निकायों के अन्तर्गत अवस्थित अचल सम्पत्तियों के अन्तरण पर विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में स्थित अचल सम्पत्ति के अन्तरण विलेखों पर संग्रहीत 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि के वितरण की प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, ।2013 में संशोधन के सम्बन्ध में (6) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 की धारा-10 (2) एवं धारा-10(4) के अन्तर्गत निर्गत अधिसूचना दिनांक 31-08-2015 के अधीन भूमि के अधिग्रहण हेतु अधिसूचित अधिकतम सीमा 5 प्रतिशत को केवल जनपद गौतमबुद्धनगर के लिए शिथिल किये जाने के संबंध में। प्रदेश में आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों को बेहतर आवासीय एवं खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उ०प्र० राज्य पर्यटन विकास निगम लि० द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों को प्रबन्धकीय संविदा के आधार पर निजी उद्यमियों के माध्यम से संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में। केन्द्र सहायतित योजना Establishment of New Medical Colleges attached with existing District/Referral Hospitals (फेज-2) के अन्तर्गत जिला चिकित्सालय, देवरिया को उच्चीकृत कर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया के निर्माण हेतु जिला चिकित्सालय के परिसर के निष्प्रयोज्य 25 भवनों का ध्वस्तीकरण किये जाने के संबंध में। प्रदेश की विभिन्न हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों का सदुपयोग निदेशालय एवं नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर किया जाना। राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल की अनुपयोगी भूमि पर पाठ्येत्तर गतिविधियों का विकास के सम्बन्ध में।

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