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प्रदूषण: दिल्ली-NCR में कल से लागू होगा GRAP-2

प्रतिदिन सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जाए

दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है. दिल्ली में AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 300 के आसपास बना हुआ है और सोमवार शाम 4:00 बजे यह 310 दर्ज किया गया. इसी को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने GRAP-2 लागू करने का आदेश दिया है. 22 अक्टूबर यानि मंगलवार को सुबह आठ बजे से GRAP-2 लागू होगा. GRAP-2 लागू होने के बाद दिल्ली-एनसीआर में डीजल से चलने वाले जनरेटर पर रोक लगा दी गई है.  एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (सीएक्यूएम) ने अपने जारी आदेश में बताया कि मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान भी बताते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी (301-400) में रह सकता है. ऐसा मौसम की खराब स्थिति और हवा न चलने की वजह से होगा. वहीं हवा की गुणवत्ता को और खराब होने से बचाने के लिए GRAP के दूसरे चरण (बहुत खराब वायु गुणवत्ता) के तहत सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे. सीएक्यूएम ने बताया कि ये कदम अक्टूबर को सुबह 8:00 बजे से पूरे दिल्ली-NCR में लागू होंगे. इसके साथ ही पहले चरण के जो कदम पहले से लागू हैं, वो भी जारी रहेंगे. एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने दिल्ली-NCR में GRAP-2 लागू करने का आदेश जारी करने के साथ ही कई दिशा-निर्देश भी दिए हैं. जारी निर्देश के मुताबिक, प्रतिदिन सड़कों पर मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव होगा. सी और डी साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेजी से किया जाएगा.

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