बहनोई को गोली मारकर हत्या के करने वाले साले को आजीवन कारवास

पीड़ित पक्ष को 17 वर्ष बाद मिला न्याय

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। साले ने अपने बहनोई की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को अपर जिला जज महेंद्र सिंह ने हत्या के मामले में नन्हे पुत्र होतेलाल निवासी बरझाला कायमगंज को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 15 हज़ार का जुर्माना से दण्डित किया। बीते 17 वर्षो पूर्व थाना कम्पिल पुलिस को वादी ने दी गयी तहरीर में बताया कि मेरा लड़का तौला उर्फ विवेक ट्रक पर हेल्पर का काम करता था। जिसकी शादी अप्रैल 2004 में बरझाला क़ायमगंज निवासी नन्हे भुर्जी की बहन कमला के साथ हुई थी इन लोगो ने शादी के समय ही कम जेवर को लेकर बारातियों में साथ मारपीट की थी तो पुलिस ने ही शादी कराई थी। बहु कमला तम्बाकू के गोदाम पर शादी से पहले काम करती थी जो मेरे घर पर नही रुकी इसी बात को लेकर देर रात नन्हे व उसका बड़ा बहनोई देशराज अपने हाथों में टॉर्क लेकर आये घेर में सो रहे मेरे पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी फ़ायर की आवाज सुनकर गांव के लोगो पहुँच कर पहचान ली थी थाना पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर हत्या के मामले मे नन्हे , देशराज के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था बचाव पक्ष की दलील व शाशकीय अधिवक्ता अशोक कटियार , अनुज प्रताप सिंह की कुशल पैरवी के आधार अपर जिला जज विशेष एस सी एस टी न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने हत्या के मामले नन्हे भुर्जी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास व 15 हजार का अर्थदण्ड से दण्डित किया साक्ष्य के आभाव से देशराज को दोष मुक्त किया गया

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