अपहरण व हत्या के मामले में आजीवन कारावास

25 वर्षो पूर्व घटित हुई थी घटना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज।
अपहरण कर युवक की हत्या करने के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने कल्लू पुत्र फूल सिंह निवासी पृथ्वीपुर मिर्जापुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तथा 49 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
बीते 25 वर्ष पूर्व थाना मिर्जापुर क्षेत्र के ग्राम पृथ्वीपुर निवासी जोगराज पुत्र निरंजन सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 5 नवंबर 1998 को सुबह मेरा पुत्र दल सिंह शौच करने गया था। गांव के ही लोग अपने खेतों में अपना-अपना काम कर रहे थे, तभी कल्लू, सतीश यादव अपनी -अपनी घोड़ी पर सवार होकर और मुख्त्यार पैदल आये और मेरे पुत्र दल सिंह को अपने साथ पकडक़र ले गए। तब मैंने अपने परिजनों के साथ काफी खोजबीन की, दूसरे दिन समय लगभग 4 बजे गॉव सादिकपुर के किनारे धान के खेत में मेरे पुत्र की लाश पड़ी मिली। जिसके शरीर में गोलियां लगी थीं। पुलिस ने तहरीर के आधार मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने माधौ, कल्लू, गिरीश, सतीश, मुख्त्यार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। साक्ष्य के अभाव से माधौ को दोष मुक्त कर दिया। मुकदमा विचारण के दौरान गिरीश और सतीश की मृत्यु हो गयी थी। मुख्त्यार की पत्रावाली पृथक हो गयी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चंद्र वैश्य ने कल्लू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 49 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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