फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने हत्या व साक्ष्य मिटाने के मामले देवेंद्र उर्फ मुखिया पुत्र विजय बहादुर निवासी भरखा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
बीते सात वर्षों पूर्व थाना राजेपुर क्षेत्र के ग्राम भरखा निवासी अमर सिंह पुत्र स्व0 राम सिंह ने पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि 28 जनवरी 2017 को मेरा पुत्र राजन पानी की टँकी के पास गॉव के लोगों के साथ तास खेल रहा था। मेरा दूसरा लडक़ा अमित भी तास खेल रहा था।

शाम होने पर अमित घर आ गया था और राजन घर नहीं आया। उसकी तलाश करने पर पता चला गॉव के किनारे राजन का खेत में शव पड़ा मिला। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य व गवाह के आधार देवेंद्र उर्फ मुखिया, पंकज के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। पंकज की पत्रावली किशोर न्यायालय में पृथक हो गयी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार देवेंद्र उर्फ मुखिया को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व 60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
