फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। युवक की हत्या करने के मामले में अपर जिला जज कक्ष 6 न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्त नरसिंह पुत्र अमर सिंह निवासी देवसनी मेरापुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया।
विगत 4 वर्ष पूर्व थाना मेरापुर क्षेत्र के ग्राम देवसनी निवासी अमर सिंह पुत्र मिडई लाल ने मेरापुर पुलिस को दी तहरीर में दर्शाया था कि 16 जनवरी 2019 को मैं अपने पुत्र थान सिंह को खोजते हुए गांव के छेदालाल पुत्र कामता प्रसाद के गेहूं के खेत मे पहुंचे तो मेरा पुत्र थान सिंह खेत मे सदिग्ध परिस्थियों में मृत अवस्था में पड़ा था।
मेरा पुत्र 15 जनवरी 2019 को रात्रि में अपने खेत में पानी लगाने के लिए गया था। सूचना पर पुलिस व स्वाट टीम ने पहुंचकर जांच पड़ताल की थी। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार पर आरोपी नरसिंह के विरूद्ध न्यायलाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत की कुशल पैरवी के आधार पर न्यायाधीश डॉ0 अनिल कुमार सिंह ने अभियुक्त नरसिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
