युवक की हत्या के मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। प्रेम सम्बंध का विरोध करने के मामले में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को अपर जिला जज विशेष एस0सी0/एस0टी0 न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने जीतू पुत्र स्व धनीराम निवासी मोहल्ला आरा कसान कोतवाली फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
बीते 16 पूर्व जनपद एटा के थाना राजा का रामपुर क्षेत्र के ग्राम पहरा निवासी मुलायम सिंह पुत्र बाबूराम ने कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरे भाई की ससुराल कछियाना में है। मेरी भाभी की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व हो गयी थी। मेरा भाई रोशन उर्फ मुन्ना अपने दो बच्चों के साथ अपना निजी मकान बनाकर मोहल्ला आरा कसान में रह रहा था। वह मकान में ही परचून की दुकान किये हुए थे। उनके दो बच्चे जिसमें १८ वर्षीय लडक़ी नेहा तथा १० वर्ष का लडक़ा हिमांशू हैं। दिनांक 26 सितम्बर 2007 को मुझे किसी ने फोन कर बताया कि तुम्हारे भाई के घर पर दो दिन से ताले लगे हुए हैं और अंदर से बदबू आ रही है। जिस पर मैं अपने भाई के घर फर्रुखाबाद पहुंचा और मोहल्ले के लोगों की मदद से मकान का ताला तोडक़र घर के अंदर जाकर देखा, तो कमरे के अंदर मेरे भाई का शव पड़ा था। तहरीर के आधार पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरूद्ध हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर मृतक की पुत्री नेहा व जीतू पुत्र स्व0 धनीराम के विरूद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। सुनवाई के दौरान नेहा की पत्रावली पृथक कर दी गयी। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता अशोक कटियार, अनुज प्रताप सिंह की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने जीतू को हत्या के मामले दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। जेल में बिताई गयी अवधि भी सजा की अवधि में समायोजित की जाएगी।

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