पचास हजार रुपये का जुर्माना
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने पत्नी के हत्यारे मिथुन पुत्र सुरेश नागर मोहल्ला गांधीनगर सरैया शमशाबाद को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के जुर्माने से दण्डित किया है।
बीते 7 वर्षो पूर्व फर्रुखाबाद के मोहल्ला सलामत खां निवासी जगदीश पुत्र पुत्र बाबूलाल ने 15 अक्टूबर 2017 को शमशाबाद पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मैंने लगभग करीब 5 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री पूजा का विवाह हिन्दू रीति-रिवाज के साथ विवाह किया था। मेरी पुत्री पूजा की चाकू मारकर हत्या कर दी है।
मेरी पुत्री की हत्या में मिथुन, विजय पुत्रगण सुरेश, गुड्डू, पप्पू, गौतम निवासीगण गांधीनगर शमशाबाद, बबलू ने 14 अक्टूबर को चाकू से गोंदकर हत्या कर दी है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया। विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर मिथुन के विरुद्ध न्यायालाय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने मिथुन को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
