हत्या के मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन को आजीवन कारावास

फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। रास्ते मे घेरकर दिनदहाड़े युवक की हत्या करने वाले आरोपी को अपर जिला जज विशेष ई0सी0 एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने हत्या के मामले में पिंटू, रिंकू पुत्रगण रामऔतार, अनिल पुत्र सुरेश को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। मऊदरवाजा क्षेत्र के ग्राम रसीदपुर निवासी किशनपाल शर्मा ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि मेरा छोटा भाई संतोष शर्मा जो कि अविवाहित था। उसका गांव के जगवीर जाटव के घर आना जाना था। मेरा भाई अक्सर जगवीर और उसकी पत्नी ममता को आवश्यकता पडऩे पर रुपये पैसे देकर जरूरत पूरी कर देता था। जगवीर के भतीजे रिंकू, पिंटू, अनिल, आशिक संतोष से जगवीर के घर आने जाने का विरोध करते थे। उक्त लोगों को इस बात का शक था कि संतोष ममता के घर मिलने जुलने जाता है और यह लोग संतोष से रंजिश मानने लगे। दिनांक 15 अक्टूबर 2017 संतोष दोपहर हथियापुर से साइकिल से घर आ रहे थे। रास्ते घेरकर इन लोगों ने एक राय होकर संतोष की गोली, हंसियां मारकर हत्या कर दिया। थाना पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार पर रिंकू, पिंटू, अनिल के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता हरनाथ सिंह, अखिलेश कुमार की पैरवी के आधार पर अपर जिला जज ई0सी0 एक्ट न्यायधीश राकेश कुमार सिंह ने रिंकू, पिंटू, अनिल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास से दण्डित किया। अनिल को एक लाख रुपये के अर्थदण्ड किया। पिंटू व रिंकू को एक लाख 20 हजार रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया। मृतक संतोष की दत्तक पुत्री को कुल अर्थदण्ड में से तीन लाख रुपये दिया जाएगा

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