सात-सात हजार रुपए के अर्थदंड से किया गया दंडित
फर्रुख्राबाद, समृद्धि न्यूज। अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शैली रॉय ने रामबहादुर, राजकुमार पुत्रगण चेतरात समस्त निवासीगण बबुरारा नवाबगंज को जानलेवा हमले के मामले में दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास व सात-सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
बीते 18 वर्षों पूर्व थाना नबावगंज क्षेत्र के ग्राम बबुरारा निवासी प्रमोद कुमार पुत्र बाबूराम ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया था कि 28 अगस्त 2007 को शाम करीब ६ बजे वह अपने खेत से घर आ रहा था, तो देखा कि राकेश के घर के सामने उसकी चाची की जगह को रामबहादुर, राजकुमार, रामप्रकाश, बंटू कब्जा करने की नियत से आये। जो अपने हाथों में लाठी-डंडा व टकोरा लिये थे। जब मैंने विरोध किया, तो मुझे मारापीटा। जिससे मेरी पीठ में गंभीर चोटें आई थीं। मौके पर गांव के कई लोग आ गए। उन्होंने मुझे बचाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। विवेचक ने साक्ष्य गवाह के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। बचाव पक्ष की दलील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश शैली रॉय ने राबहादुर, राजकुमार को आजीवन कारावास व सात-सात हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। बंटू की पत्रावली पृथक कर दी गई है। मुकदमा विचारण के दौरान रामप्रकाश की मृत्य हो गई थी।
जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों को आजीवन कारावास
