दोनों आरोपियों पर 50-50 हज़ार रुपए का लगाया गया अर्थदंड
फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। हत्या के मामले में अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने सल्लू पुत्र सुनील, शिवकुमार शर्मा पुत्र राधे शर्मा निवासी आवास विकास कालोनी फर्रुखाबाद को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत में लेकर आजीवन कारावास और 50-50 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
बीते 14 वर्षों पूर्व आवास विकास कालोनी निवासी प्रमोद कुमार पुत्र राजेन्द्र सिंह राठौर ने कोतवाली फर्रुखाबाद पुलिस को दी गयी तहरीर में बताया कि मेरा भाई विनोद राठौर दिनांक 6 नवम्बर 2010 को समय लगभग 12 बजे मोहल्ले के पिंटू यादव, सल्लू अग्निहोत्री, शिवकुमार शर्मा, संजय अग्निहोत्री, भानू राठौर के साथ मार्शल गाड़ी से घूमने निकले। लगभग चार बजे एक फोन के द्वारा सूचना प्राप्त हुई की विनोद राठौर घटियाघाट पर खो गया है। पूरी रात खोजबीन करने के पश्चात सुबह लगभग 7 बजे चांदमारी क्षेत्र सेना फायरिंग रेंज के सामने शव पड़ा मिला। जिसे हम डॉक्टर के पास ले गए, परन्तु डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। परिजन विनोद के शव को घर ले गए। घटनास्थल कोतवाली फतेहगढ़ क्षेत्र में होने की बजह से मुकदमा फतेहगढ़ कोतवाली पुलिस ने अज्ञात में दर्ज किया। मुकदमा वादी ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र में पिंटू, सल्लू, शिवकुमार, भानू, संजय पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने साक्ष्य गवाह के आधार पर उक्त लोगों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा विचारण के समय संजय, पिंटू, भानू की मृत्यु हो गयी। बचाव पक्ष की दलील व साशकीय अधिवक्ता दीपिका कटियार, अनिल कुमार बाजपेयी की पैरवी के आधार पर न्यायाधीश विष्णु चन्द्र वैश्य ने सल्लू, शिवकुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व ५०-५० हज़ार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया है।
हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास
