फर्रुखाबाद, समृद्धि न्यूज। विगत 32 वर्ष पूर्व झोलाछाप की हत्या व लूट के मामले में अपर जिला जज विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने करू उर्फ दीप चन्द्र, लखपतिया निवासी शुकरुल्लापुर को लूट कर हत्या करने के मामले में दो दोस्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास से दण्डित किया।
मैनपुरी जिले के भोगांव निवासी सत्यभान सिंह की नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव मौजमुल्ला में ससुराल थी। नवंबर 1991 में नवाबगंज से सत्यभान सिंह ससुराल जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन वह सुसराल नहीं पहुंचा। वह ससुराल में ही रहकर लोगो का इलाज करता था। भाई सुघर सिंह काफी खोजभीन की। 23 नवंबर 1991 में नवाबगंज के गांव कक्यौली में एक शव पड़ा मिला। चौकीदार रामनाथ की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया। सुघर सिंह ने शव की शिनाख्त भाई सत्यभान सिंह के रुप में की। सुघर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। नवाबगंज थाना क्षेत्र के गांव शुकुरूल्लापुर निवासी करू उर्फ दीपचंद्र को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा। पूछताछ में पता चला कि उसने तीन अन्य साथियों के साथ मिलकर सत्यभान सिंह की हत्या कर शव सड़क किनारे फेंक दिया था। सत्यपाल की साइकिल, घंडी व अन्य सामान लूट ले गए थे। करू की निशानदेही पर पुलिस ने एक पेड़ के पास जमीन में दबे रखे सत्यभान सिंह के कपड़ा बरामद किए। पुलिस ने जांच कर करू उर्फ दीपचंद्र, लखपतिया, मजनू कहार व मानसिंह के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा विचारण के दौरान मजनू और मानसिंह की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व शासकीय अधिवक्ता कृष्ण कुमार पांडेय, संजीव कुमार मिश्र, भानू प्रकाश मिश्र की कुशल पैरवी के आधार पर अपर जिला जज विशेष दस्यु प्रभावित न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने लखपत व करू उर्फ दीपचंद्र को हत्या व लूट में दोषी करार देते हुए आजीवन कारवास की सजा से दंडित किया। करू को 95 हजार व लखपत को 90 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
हत्या व लूट के मामले दो युवक को आजीवन कारवास, 1 लाख 85 हजार का जुर्माना
